सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म “आदिपुरुष” के निर्माताओं के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर भी नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 27 जुलाई को उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के लिए सीबीएफसी प्रमाणन रद्द करने की मांग वाली याचिका पर भी विचार करने से इनकार कर दिया। अनुच्छेद 32 के तहत राहत देने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति एसके कौल ने टिप्पणी की, “हर कोई अब हर चीज को लेकर संवेदनशील है… फिल्मों, किताबों के प्रति सहनशीलता कम हो रही है।”
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