23 अगस्त, 2024 04:19 PM IST

हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों या व्यक्तियों को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोका

मुंबई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों या यहां तक ​​कि व्यक्तियों को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोक दिया। विपक्षी महा विकास अघाड़ी गठबंधन ने ठाणे जिले के बदलापुर में एक स्कूल में दो किंडरगार्टन लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में 24 अगस्त को पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार बंद को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। न्यायाधीशों ने कहा कि वे बंद के आह्वान को चुनौती देने वाले अधिवक्ता सुभाष झा और गुणरत्न सदावर्ते के माध्यम से शुक्रवार को दायर दो याचिकाओं पर जल्द ही एक विस्तृत आदेश पारित करेंगे। “हम किसी भी राजनीतिक दल और/या किसी भी व्यक्ति को बंद का आह्वान करने से रोक रहे हैं। राज्य सभी निवारक कदम उठाएगा,” एचसी ने कहा। राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने अदालत को बताया कि आम हड़ताल का आह्वान अवैध था। “राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगी कि मानव जीवन या संपत्ति को कोई नुकसान या विनाश न हो। राज्य अपना कर्तव्य निभाएगा लेकिन सभी की संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं जिनका उन्हें पालन करना चाहिए,” सराफ ने कहा। अदालत ने सराफ से पूछा कि सरकार ने क्या निवारक कदम उठाए हैं और क्या कोई निवारक गिरफ़्तारी की गई है। सराफ ने कहा कि कुछ लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई है। अधिवक्ता झा और सदावर्ते ने केरल उच्च न्यायालय के एक फ़ैसले की ओर ध्यान दिलाया जिसमें कहा गया था कि कोई भी राजनीतिक दल राज्यव्यापी बंद का आह्वान नहीं कर सकता है और ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय के पास पर्याप्त शक्तियाँ हैं। उन्होंने मराठा आरक्षण आंदोलन का उदाहरण भी दिया जिसके दौरान बहुत सारी सार्वजनिक संपत्ति नष्ट कर दी गई थी। शाम तक अदालत का विस्तृत आदेश आने की उम्मीद है।

हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों या व्यक्तियों को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोका

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