जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आगामी विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार उतारने के फैसले को लेकर प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी पर कटाक्ष किया और कहा कि यह पहले की तुलना में अब बदल गया है। हराम (निषिद्ध) पर अब विचार किया जा रहा है हलाल (अनुमेय)
“अभी तक तो कहा जा रहा था कि चुनाव हराम है। चलिये देर आये दुरूस्त आये। अब इलेक्शन जो है वो हलाल है और इस में हर किसी को अब शिर्कत करने की बात जा रही है। हमें तो पहले दिन से कहते आए जेनब, जो भी होगा झमूरी तारों से। अब 30-35 साल जमात-ए-इस्लामी की जो सियासी सोच जो रही है, हमारे अंदर और आज की सोच में बदलाव आया है जो बुरी बात नहीं है। हम तो चाहते थे उनके ऊपर जो बन लगा वो बन उठे और वो अपनी पार्टी और सिंबल पर आएं, लेकिन बदकिस्मती से दिल्ली में वो फेलसा हुआ नहीं। चलिये सिंबल पे ना सही, आज़ाद उम्मीदवर के तोर पे हे मैदान में उतरे। (पहले कहा जाता था कि चुनाव प्रतिबंधित हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब, चुनाव को जायज़ माना जाता है और सभी को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हमने हमेशा कहा है कि जो भी हो, लोकतांत्रिक तरीकों से होना चाहिए। पिछले 30-35 सालों में जमात-ए-इस्लामी के राजनीतिक रुख में बदलाव कोई बुरी बात नहीं है। हम चाहते थे कि उन पर प्रतिबंध हटाया जाए ताकि वे अपनी पार्टी और चुनाव चिह्न के साथ वापस आ सकें, लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली ने फैसला नहीं लिया। भले ही अपने चुनाव चिह्न के साथ न हो, लेकिन वे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे हैं,” राइजिंग कश्मीर ने उमर अब्दुल्ला के हवाले से मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा।
इससे पहले मंगलवार को प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी जम्मू और कश्मीर द्वारा समर्थित चार उम्मीदवारों ने आगामी विधानसभा चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भाग लेने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया।
इनमें जमात-ए-इस्लामी के पूर्व सदस्य तलत मजीद भी शामिल थे, जिन्होंने पुलवामा निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया।
मजीद ने कहा कि 2008 के बाद से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य पर विचार करने के बाद, उन्हें अतीत की कुछ “कठोरताओं” से दूर जाने की आवश्यकता का एहसास हुआ।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जमात-ए-इस्लामी पर चुनावों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद, समूह ने प्रतिबंध हटने की स्थिति में लोकसभा चुनावों में भाग लेने में रुचि दिखाई थी।
जमात-ए-इस्लामी 1987 से चुनावों से दूर रही है और इसका संबंध अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से है, जिसने 1993 से 2003 तक चुनाव बहिष्कार को बढ़ावा दिया था।
जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया?
केंद्र ने 27 फरवरी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया।
इस फ़ैसले की घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, “आतंकवाद और अलगाववाद के ख़िलाफ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए सरकार ने जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध पाँच साल के लिए बढ़ा दिया है। संगठन राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के ख़िलाफ़ अपनी गतिविधियाँ जारी रखता पाया गया है। संगठन को पहली बार 28 फ़रवरी 2019 को 'गैरकानूनी संगठन' घोषित किया गया था। राष्ट्र की सुरक्षा को ख़तरा पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई की जाएगी।”
जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर या जेईआई पर आखिरी प्रतिबंध 28 फरवरी, 2019 को लगाया गया था, पुलवामा हमले (14 फरवरी, 2019) के कुछ दिनों बाद, जिसमें 40 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान मारे गए थे। उस समय जेईआई, जम्मू-कश्मीर के 100 से अधिक सदस्यों, जिनमें इसके प्रमुख अब्दुल हमीद फैयाज भी शामिल थे, को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
पीटीआई इनपुट्स के साथ